3 साल बढ़ी बेटियों की शादी की कानूनी उम्र, कैबिनेट ने लगाई मुहर, प्रस्ताव हुआ पास…
Report By- Vanshika Singh
नई दिल्ली- केंद्रीय कैबिनेट ने 15 दिसंबर, बुधवार को देश में सुधार करने के लिए मंजूरी दी है. कई लोगों के मुताबिक इय प्रस्ताव को कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है. इस कैबिनेट के प्रस्ताव का बड़ा सुधार लड़कियों के विवाह की उम्र से जुड़ा है. भारत की बेटियों की शादी की उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने की तैयारी है. यह विवाह का कानून भारत में लागू हुआ तो सभी धर्मों और वर्गों में लड़कियों के विवाह की उम्र बदल जाएगी.
वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2020 को लाल किले से अपने संबोधन में इसकि चर्चा की थी. नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बेटियों को शरीर की समस्याओं से बचाने के लिए जरूरी है कि भारत में बेटियों की शादी सही समय पर की जाए. दरअसल अब सरकार इस कानून के बाद बाल विवाह को निषेध कानून के साथ स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन करेगी.
नीति आयोग में जया जेटली की अध्यक्षता में बने टास्क फोर्स ने इस कानून के लिए सिफारिश की थी. आपको बता दें कि बीजेपी सरकार के कार्यकाल के दौरान यह शादी-विवाह के संबंध में दूसरा बड़ा सुधार है, जो समान रूप से सभी धर्मों के लिए लागूकिया जाएगा. इससे पहले भी कैबिनेट ने NRI मैरिज को 30 दिन के भीतर पंजीकृत कराने का बड़ा कदम उठा चुके है.