जुमे को कम से कम पहनने दो हिजाब, छात्राओं की मांग हाई कोर्ट में; सुनवाई फिर स्थगित…
Report By- Khushi Sinha
कर्नाटका- हिजाब विवाद को लेकर आज फिर सुनवाई हुई कर्नाटक हाई कोर्ट में. अधिवक्ता विनोद कुलकर्णी ने छात्राओं की ओर से पीठ से अनुरोध किया कि शुक्रवार को जुमा होता है, कम से कम अभी के लिए छात्रों को हिजाब पहनने की अनुमति दे दीजिए शुक्रवार को. पीठ ने कहा हमविचार करेंगे आपके अनुरोध पर.
कर्नाटक हाई कोर्ट में एक बार फिर गुरुवार को हिजाब विवाद को लेकर सुनवाई शुरू हुई। पीठ से पार्टी-इन-पर्सन विनोद कुलकर्णी ने छात्राओं के शुक्रवार की रोज स्कूलों में हिजाब पहनने की अनुमति देने का अनुरोध किया। विनोद कुलकर्णी ने पीठ को कहा, शुक्रवार को यानि जुमा के दिन, कम से कम छात्राओं को हिजाब पहनने की अनुमति दें। यह आदेश सामूहिक उन्माद पैदा कर रहा है। अदालत ने जवाब में कहा ठीक है, हम विचार करेंगे आपके अनुरोध पर.
इससे पहले, याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता रहमतुल्लाह कोथवाल ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का हवाला देते हुए कहा कि यूडीएचआर के अनुसार, सभी को धर्म की और अंतरात्मा की स्वतंत्रता है।
हिजाब विवाद को लेकर एक सामाजिक कार्यकर्ता की याचिका खारिज कर दी कर्नाटक हाई कोर्ट ने. पीठ ने कहा, यह जनहित याचिका नियमों के अनुसार दायर की गई है और इससे हम संतुष्ट नहीं हैं। दूसरी ओर शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने की अनुमति को लेकर दायर याचिका गुरुवार को फिर से स्थगित हो गई. मामले की अगली सुनवाई अब शुक्रवार को होगी।