आखिरकार क्यों रोकनी पड़ी बुल्डोजर कार्रवाई…
Report By- Vanshika Singh
नई दिल्ली- सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के जहांगीरपुरी में एनडीएमसी की आज हो रहीं बुल्डोजर कार्रवाई पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी से यथापूर्व बनाए रखने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट में अब बुल्डोजर से जहांगीरपुरी के अतिक्रमण को हटाने के खिलाफ दायर याचिका पर गुरुवार को सुनवाई की जाएगी.
आपको बता दें कि 16 अप्रैल को हनुमान जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा निकालते हुए जहांगीरपुरी में ही पथराव शुरू किया गया था. वहीं 16 अप्रैल से लेकर अब तक दिल्ली में 20 से ज्यादा आरोपियों को पकड़ा जा चुका है. जिसके बाद एमसीडी ने जहांगीरपुरी के सभी अवैध कब्जे को हटाने का फैसला किया था.
दरअसल आज से ही कार्रवाई शुरू भी हो गई थी. यहा अवैध अतिक्रमण पर काफी हद तक बुल्डोजर भी चल चुका है, इस बुल्डोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमणा ने स्टे दे दिया है. वरिष्ठ एडवोकेट दुष्यंत दवे ने एनडीएमसी और दिल्ली के पीडब्ल्यूडी के इस अभियान को अवैधानिक बताया है.
साथ ही आरोप लगाते हुए कहा है कि यह कार्रवाई आज दोपहर दो बजे से होने वाली थी, जिसको सुबह के 9 बजे से ही शुरू कर दिया. इससे पहले भी यहां रहने वाले लोगों को कोई बार सरकार की और से नोटिस दिए गए थे. वहीं दिल्ली हाईकोर्ट भी इस अवैध अतिक्रमण के मसले पर सुनवाई के लिए तैयार है. लेकिन हाईकोर्ट ने तुरंत ही एमसीडी की बुल्डोजर कार्रवाई पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है.